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INPS ने सिंगल अलाउंस के लिए नए नियम साफ़ किए: कुछ नॉन-EU नागरिकों के लिए भी एक्सेस उपलब्ध
INPS ने डिपेंडेंट बच्चों वाले परिवारों के लिए सिंगल यूनिवर्सल अलाउंस के नए नियमों को साफ़ किया है। 24 जुलाई, 2026 के सर्कुलर नंबर 81 के साथ, इंस्टीट्यूट ने लेजिस्लेटिव डिक्री नंबर 19 ऑफ़ 2026
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